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लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010

दिनांक : 17/09/2010 - 11/06/2017 | सेक्टर: शासकीय

‘मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010′ देश में पहली बार, अपनी खास तरह का अधिनियम है, जो निर्धारित समय सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है।

यह “ऐतिहासिक अधिनियम” अच्छे शासन को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का एक प्रतिबिंब है। ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010′ नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र की योजना करता है। इस अधिनियम के तहत, जाति, जन्म, विवाह और अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना, पीने के पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड, भू-अभिलेखों की प्रतियां जैसी 52 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय किया गया है। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और इन सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं, उसे प्रति दिन 250 रुपये से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक की रकम का भुगतान, जुर्माने के रूप में करना पडता है।

यह अधिनियम दो चरण की अपील प्रक्रिया प्रदान करता है। जब नागरिक को समय पर अधिसूचित सेवा प्राप्त नहीं होती, तब वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी लापरवाह है अथवा नागरिक उसके निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह दूसरे अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के और अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देने की शक्ति होती है। जहां अपराधी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है, वही आवेदकों को असुविधा झेलने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं। यह अनोखा कानून सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करता है।

अधिनियम ने वर्ष 2012 का यु.एन.पी.एस.ए पुरस्कार जीता, ‘लोक सेवाओं के वितरण में सुधार’ वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 का लोक सेवा पुरस्कार (यु.एन.पी.एस.ए) प्राप्त हुआ है। राज्य ने 73 देशों से और 483 नामांकनों में से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र का यह ‘लोक सेवा पुरस्कार’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की एक प्रतिष्ठित पहचान है।

लाभार्थी:

नागरिक

लाभ:

लोक सेवकों को तय समयसीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय

आवेदन कैसे करें

लोक सेवा केंद्र