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कलेक्ट्रेट

जिला राज्य के साथ-साथ भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है। कलेक्टर, जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में सरकार की प्रमुख कार्यप्रणाली है, जिसमें विशाल शक्तियां और व्यापक जिम्मेदारियां हैं। कई तरीकों से वह राज्य सरकार और लोगों के बीच संबंध है। वह कानून और व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन के संरक्षक हैं।

कलेक्टर जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इस तरह वह विभिन्न विभागों पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय, स्थानीय स्वशासी निकायों पर नियंत्रण, सरकारी योजनाओं का निष्पादन और बाढ़, अकाल और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय पंचायत, जनगणना, चुनाव और राहत उपायों जैसे विविध कार्यों।

कलेक्टरेट का संगठनात्मक सेट-अप तीन मुख्य रूप में विभाजित किया जा सकता है, जैसे (i) भूमि राजस्व, भू-अभिलेख  और अन्य संबद्ध मामलों समायोजन सहित। (ii) कानून और व्यवस्था  (iii) विकास।

कलेक्टर की सहायता उप कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिले में कई अन्य समितियों से भी जुड़े हुए है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जिला सलाहकार समिति है। कलेक्टर को उत्पाद अधिनियम के तहत संविधानी शक्तियां प्राप्त है  ताकि सरकार के उत्पाद शुल्क और निषेध नीति को लागू करने में सक्षम बनाया जा सके।